फर्रुखाबाद: पूर्व विधायक विजय सिंह को राहत, चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिली जमानत

फर्रुखाबाद में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक चर्चित मामले में पूर्व विधायक विजय सिंह को जमानत मिल गई है। एमपी-एमएलए न्यायालय के न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया।

कायमगंज
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यह मामला 10 मई 2023 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक फतेहगढ़ द्वारा दर्ज कराया गया था। इसमें विजय सिंह के साथ उनके पुत्र अभिषेक सिंह और पुत्रवधू एकता सिंह को भी आरोपी बनाया गया था।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव के दौरान अभिषेक सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें विजय सिंह अपनी पुत्रवधू एकता को चुनाव में जिताने की अपील करते दिखे थे। इस वीडियो को बिना अनुमति प्रचार सामग्री माना गया था।

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आचार संहिता का उल्लंघन माना गया

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, 9 मई 2023 की शाम 6 बजे प्रचार थम गया था। इसके बावजूद वीडियो पोस्ट कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था। मामले को लेकर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की थी।

जमानत पर मिली रिहाई

पूर्व विधायक के अधिवक्ता ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद अदालत ने विजय सिंह को ₹20,000 के निजी मुचलके और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत के निर्देश

अदालत ने आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और वरिष्ठ जेल अधीक्षक, केंद्रीय कारागार वाराणसी को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।

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