फर्रूखाबाद : 29 साल पुराने गैंगस्टर केस में अनुपम दुबे को अंतिम बहस का मिला आखिरी मौका

Farrukhabad News : जनपद फर्रूखाबाद के बहुचर्चित 29 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। जेल में बंद अनुपम दुबे की ओर से अंतिम बहस पूरी न होने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ने बचाव पक्ष को एक और अंतिम अवसर प्रदान किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए पत्रावली को 1 अक्टूबर की तारीख पर तय किया गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए अनुपम दुबे

मथुरा जेल में बंद अभियुक्त अनुपम दुबे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष (ADGC) ने कोर्ट को अवगत कराया कि यह मामला वर्ष 1997 में कोतवाली फतेहगढ़ में दर्ज कराई गई एफआईआर से संबंधित है। लंबे समय से अंतिम बहस लंबित रहने के कारण इसका शीघ्र निस्तारण होना आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि हाईकोर्ट में दाखिल याचिका भी खारिज हो चुकी है।

स्थगन की अर्जी खारिज, दिया गया अंतिम अवसर

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष द्वारा अस्वस्थता का हवाला देते हुए दूसरी तारीख की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने निरस्त कर दिया। लंच के बाद भी बार-बार पुकारे जाने पर अधिवक्ता के उपस्थित न होने पर न्यायहित में एक आखिरी मौका दिया गया।

1 अक्टूबर को नहीं हुई बहस तो आएगा फैसला

विशेष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि 1 अक्टूबर को भी बचाव पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित होकर तर्क प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो बहस का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद पत्रावली को सीधे फैसले या आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया जाएगा। 1 अक्टूबर को भी अनुपम दुबे मथुरा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित रहेंगे।

फर्रूखाबाद दर्पण
फर्रूखाबाद दर्पण
Amar Agnihotri
Author: Amar Agnihotri

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