Farrukhabad News : जनपद फर्रुखाबाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए यात्री और डिलीवरी सेवाएं देने वाली कंपनियों के लिए परिवहन विभाग ने नियम सख्त कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू की गई “उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 2026” के तहत अब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रदाताओं के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। इस व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग ने upmyfleet.com पोर्टल शुरू किया है, जहां कंपनियां तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
बिना वैध लाइसेंस के व्यावसायिक संचालन पर पूरी तरह रोक
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) कार्यालय, फर्रुखाबाद ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि जो भी कंपनियां अपने ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दो-पहिया, तीन-पहिया या चार-पहिया वाहनों को जोड़कर यात्री परिवहन या सामग्री डिलीवरी का काम कर रही हैं, उन्हें तत्काल लाइसेंस प्राप्त करना होगा। जनपद की सीमा में बिना वैध लाइसेंस के किसी भी प्रकार का व्यावसायिक संचालन कानूनन प्रतिबंधित रहेगा।
नियम उल्लंघन पर होगी दंडात्मक व विधिक कार्रवाई
एआरटीओ प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिना लाइसेंस वाहन संचालित करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं के खिलाफ नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सहायता और संपर्क की जानकारी
ऑनलाइन आवेदन या नियम संबंधी किसी भी जानकारी के लिए संचालक नेकपुर कलां, इटावा-बरेली हाईवे स्थित एआरटीओ कार्यालय, फर्रुखाबाद में जाकर संपर्क कर सकता हैं।

























