Farrukhabad News : जनपद फर्रूखाबाद की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) संजय कुमार की अदालत ने एक पुराने जानलेवा हमले के मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अदालत के इस कड़े रुख से पीड़ित पक्ष को आखिरकार इंसाफ मिल गया है।
वर्ष 2013 के विवाद से जुड़ी है पूरी घटना
मामला मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव महलई से जुड़ा है। गांव निवासी वृंदावन ने 17 मई 2013 को प्राथमिक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उनके पुत्र गिरीश और आरोपी सुनील के बीच किसी बात को लेकर 15 मई 2013 को विवाद हुआ था। आरोप था कि 16 मई की रात करीब 11 बजे सुनील, उसका भाई अवनीश और पिता रामनिवास पीड़ित के घर पहुंचे और हमले की घटना को अंजाम दिया।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तय हुआ दोष
इस घटना के दौरान घर में सो रही युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और सुनील के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सुनील को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
























