Farrukhabad News : जनपद फर्रूखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में करीब 28 वर्ष पहले हुई डकैती की घटना के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय ने लूटी गई बंदूक की बरामदगी के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद वर्षों पुराने कानूनी मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है।
1998 की रात हुई थी डकैती की वारदात
घटना 4 मई 1998 की रात की है। फतेहगढ़ के जय नारायण वर्मा रोड निवासी कृपाल सिंह के घर देर रात करीब 2 बजे आधा दर्ज से अधिक बदमाश हथियारों के साथ छत के रास्ते घर में घुसे थे। बदमाशों ने घर में मौजूद लोगों को डरा-धमकाकर कुंडल, घड़ियां, नकदी और कमरे में रखी दो नाली लाइसेंसी बंदूक सहित अन्य कीमती सामान लूट लिया था। विरोध करने पर घर के लोगों और किरायेदारों पर हमला भी किया गया था।
पुलिस जांच और आरोपी की पहचान
मामले की तहरीर मिलने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान जनपद एटा के नयागांव थाना क्षेत्र के गंजी नगला निवासी राजेश्वर सिंह का नाम सामने आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ डकैती तथा लूटी गई बंदूक व सामान की बरामदगी का आरोपपत्र अदालत में पेश किया था।
अदालत ने सुनवाई के बाद सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के दौरान एडीजीसी अनुज प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी राजेश्वर सिंह को लूटी गई बंदूक बरामद होने के मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
























