फर्रुखाबाद : युवक की हत्या मामले में दो भाइयों और भतीजे को 10 साल की सजा, कोर्ट ने दोषियों पर लगाया 51–51 हजार का जुर्माना

Farrukhabad News : जनपद फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र में 10 साल पुराने हत्या कांड मामले कोर्ट ने दोषियों को 10 साल की सजा व 51 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट तरुण कुमार सिंह की अदालत ने दोषी पाए गए दो भाइयों विश्राम सिंह यादव, जगराम और उनके भतीजे जसवीर उर्फ कारे को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने तीनों दोषियों पर 51-51 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

खेत में जानवर जाने पर हुआ था विवाद

यह पूरा मामला अप्रैल 2016 का है, जब थाना अमृतपुर के गांव हमीरपुर निवासी लालाराम कठेरिया के जानवर गांव के ही महेंद्र सिंह यादव के खेत में चले गए थे। इसी बात से नाराज होकर 10 अप्रैल 2016 की सुबह महेंद्र सिंह यादव, उसके भाई विश्राम सिंह, जगराम और भतीजे जसवीर ने लालाराम के बेटे मोरपाल को बुलाकर कहासुनी की। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें मोरपाल के सिर में गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव करने पहुंची उसकी बहन रेनू, रामदेव और संतोष के साथ भी मारपीट की गई।

इलाज के दौरान हुई थी युवक की मौत

गंभीर रूप से घायल मोरपाल को इलाज के लिए कानपुर हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 27 अप्रैल 2016 को उसकी दुखद मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में गैर-इरादतन हत्या (धारा 304) और एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी महेंद्र सिंह यादव की मौत हो जाने के कारण उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।

लंबी सुनवाई के बाद मिला पीड़ित परिवार को न्याय

न्यायालय में चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करते हुए अदालत ने दोषियों को 10 वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया। इस फैसले से पीड़ित परिवार को वर्षों के इंतजार के बाद न्याय मिला है।

 

Amar Agnihotri
Author: Amar Agnihotri

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