जनपद फर्रुखाबाद की कायमगंज तहसील क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने भू-माफियाओं के हौसले बुलंद कर दिए हैं। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव हमीरपुर खास निवासी रमजानी ने आरोप लगाया है कि उसने गांव मऊ दरवाजा के मजरा गऊटोला निवासी खन्नू खां के पुत्र शकेव खान को 19 नवंबर 2025 को एक जमीन का इकरारनामा (एग्रीमेंट) करने के लिए 4 लाख रुपए दिए थे। तय शर्त के अनुसार एक साल के भीतर जमीन का बैनामा (रजिस्ट्री) होना था, लेकिन आरोपी ने धोखाधड़ी की नियति से उक्त जमीन जनपद एटा के थाना अलीगंज क्षेत्र के गांव अमरौली रतनपुर निवासी रमेश राजपूत की पत्नी नीलम राजपूत को बेच दी।
विरोध करने पर दबंगों ने पीटा और दी धमकियां
जब पीड़ित रमजानी को इस धोखे के बारे में पता चला, तो उसने 1 अप्रैल 2026 को आरोपी शकेव खान से इस संबंध में बात की। पीड़ित का आरोप है कि शकेव खान ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि यह भी स्वीकार किया कि उसने पैसा हड़प लिया है और वह उसे वापस नहीं करेगा। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़ित के साथ मारपीट भी की। मौके पर मौजूद अयाज मोहम्मद और संजू जैसे लोगों ने बीच-बचाव कर पीड़ित की जान बचाई। जाते-जाते आरोपी ने पीड़ित को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।
पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल
पीड़ित ने इस पूरी घटना की सूचना कायमगंज थाने में दी, लेकिन वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। थक-हारकर रमजानी ने फतेहगढ़ पुलिस अधीक्षक (SP) को पंजीकृत डाक और व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना पत्र सौंपा, लेकिन बावजूद इसके मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। जब पीड़ित महिला ने सीजेएम फर्रुखाबाद की शरण ली तब कोर्ट के आदेश पर उक्त आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।

















