फर्रुखाबाद : बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे ओयो होटलों और मैरिज हॉलों पर प्रशासन का कड़ा एक्शन, सीलिंग की तैयारी

Farrukhabad News : जनपद फर्रुखाबाद के अपर जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे ओयो होटलों, गेस्ट हाउसों और मैरिज हॉलों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। जिला पर्यटन अधिकारी डॉ. एम. मकबूल की अगुवाई में तहसील सदर क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों पर अचानक छापेमारी की गई। पूर्व में नोटिस दिए जाने और शिकायतें मिलने के बाद भी सराय अधिनियम 1867 के तहत पंजीकरण न कराने वाली संस्थाओं पर अब कठोर कानूनी कार्यवाही की तैयारी की जा रही है।

फर्रुखाबाद
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जांच के दायरे में आए शहर के ये प्रमुख होटल और बैंक्वेट हॉल

निरीक्षण के दौरान पर्यटन विभाग की टीम ने कई चर्चित प्रतिष्ठानों की जांच की। इनमें मेजर एसडी सिंह डिग्री कॉलेज के पास स्थित ओयो ब्लू स्टार होटल, ओयो बिलीस होटल, फतेहगढ़ के महरुपुर सहजू में स्थित ओयो स्काई होटल, सेंट्रल जेल रखा रोड स्थित ओयो होटल वेलकम, ओयो होटल रेड हार्ट इन, यश पैलेस और याकूतगंज का आराध्या मैरिज हॉल शामिल हैं। नोटिस के बावजूद कागजात पेश न करने वाले इन संस्थानों पर जुर्माना लगाने या उन्हें सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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सुरक्षा मानकों और एनओसी के बिना नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन

जिला पर्यटन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पर्यटकों और मेहमानों की सुरक्षा प्राथमिकता है। सराय एक्ट में पंजीकरण केवल उन्हीं इकाइयों का होगा जिनके पास अग्निशमन उपकरण व एनओसी, सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शा, खाद्य सुरक्षा विभाग की एनओसी और चरित्र प्रमाण पत्र जैसे अनिवार्य दस्तावेज होंगे। हाल ही में शुरू हुई नई इकाइयों को नियम अनुसार थोड़ा समय दिया गया है, लेकिन इसके बाद पूरे जनपद में इसी तरह अभियान चलाकर बिना मानक संचालित होटलों के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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Amar Agnihotri
Author: Amar Agnihotri

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