फर्रुखाबाद की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रीतिमाला चतुर्वेदी की अदालत ने चोरी के आरोपी अरुण यादव को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। आरोपी ने अदालत के सामने अपने जुर्म स्वीकार कर लिए थे, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 6 साल 3 महीने के कठोर कारावास की सजा दी। जेल के साथ-साथ दोषी पर 4.80 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया गया है। यदि वह यह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 30 दिन की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
इन तीन बड़ी चोरियों का हुआ खुलासा
मामला वर्ष 2020 की तीन अलग-अलग वारदातों से जुड़ा है। पहली चोरी फतेहगढ़ के गीता बिहार कॉलोनी में हुई थी, जहाँ जेवर और नकदी पार की गई थी। दूसरी घटना मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के खंडिया अहमदगंज में हुई, जहाँ घर में नकाब लगाकर चोरी की गई थी। वहीं तीसरी वारदात सदर कोतवाली के अमेठी कोहना में अंजाम दी गई थी। पुलिस ने इन सभी मामलों की जांच के बाद माधौपुर निवासी अरुण यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।



















