फर्रुखाबाद में ऑनर किलिंग पर कोर्ट का फैसला: बहन और उसके प्रेमी की हत्यारे चार भाइयों को सुनाई उम्रकैद

जनपद फर्रुखाबाद में बहन के प्रेम-प्रसंग से नाराज होकर बहन और उसके प्रेमी की बेरहमी से हत्या करने वाले चार सगे भाइयों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) द्वितीय ने सुनाया, जिसने पूरे इलाके में एक बार फिर इस जघन्य अपराध की याद ताजा कर दी।

फर्रुखाबाद
फर्रुखाबाद

अदालत का बड़ा फैसला: उम्रकैद और जुर्माना

फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश सतेंद्र वर्मा ने चारों दोषियों—रतन, लालू, नितिन उर्फ टनिया और नीतू—को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।

गांव से शुरू हुआ खौफनाक अपराध

यह पूरा मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव राजेपुर सरायमेदा का है। पीड़ित पिता महावीर सिंह ने पुलिस को बताया कि 6 नवंबर 2022 की दोपहर उनका बेटा रामकरन गांव के ही युवक रतन के साथ घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा।

फर्रुखाबाद
फर्रुखाबाद

घर पहुंचते ही हुआ सनसनीखेज खुलासा

बेटे की तलाश में जब महावीर सिंह रतन के घर पहुंचे तो वहां मौजूद भाइयों ने ऐसा सच बताया, जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोप है कि रामकरन और उनकी बहन शिवानी के बीच प्रेम-प्रसंग था, जिससे नाराज होकर भाइयों ने दोनों की गर्दन काटकर हत्या कर दी।

नाले में फेंके गए शव, गांव में मचा हड़कंप

आरोपियों ने दोनों शवों को खंता नगला गांव से पहले पुराने नाले में फेंक दिया था। मौके पर पहुंचकर परिजनों ने जब गर्दन कटी लाशें देखीं, तो कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का केस दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच और सुनवाई के बाद आया फैसला

जांच के दौरान एक आरोपी कुलदीप के खिलाफ सबूत न मिलने पर उसे केस से बाहर कर दिया गया। बाकी चारों आरोपियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य मिले। सरकारी वकील केके पांडेय की दमदार पैरवी के बाद अदालत ने चारों को दोषी ठहराया।

Amar Agnihotri
Author: Amar Agnihotri

Leave a Comment

और पढ़ें