जनपद फर्रुखाबाद में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए दिल दहला देने वाले डबल मर्डर केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपनी ही बहन और उसके प्रेमी की बेरहमी से हत्या करने वाले चार सगे भाइयों को दोषी करार दिया गया है। यह सनसनीखेज मामला कमालगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर सरायमैदा गांव से जुड़ा है।
मामले की सुनवाई कर रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट (एएफटीसी) द्वितीय के न्यायाधीश सत्येंद्र वर्मा ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को दोहरे हत्याकांड का दोषी माना। दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि सजा का ऐलान 19 दिसंबर को किया जाएगा।
प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत
इस घटना में रामकरन और शिवानी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध था, जिससे नाराज होकर शिवानी के भाइयों ने खौफनाक कदम उठा लिया। हत्या के बाद दोनों के शवों को पुराने नाले में फेंक दिया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।
पिता की तहरीर से खुला राज
मृतक रामकरन के पिता महावीर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 6 नवंबर 2022 को दोपहर करीब 3 बजे आरोपी रतन उनके बेटे को बुलाकर ले गया था। कुछ देर बाद जब वह बेटे की तलाश में आरोपी के घर पहुंचे, तो आरोपियों ने खुद ही हत्या की बात कबूल कर ली।
गर्दन काटकर की गई थी हत्या
आरोपियों ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते उन्होंने रामकरन और अपनी बहन शिवानी की गर्दन काटकर हत्या कर दी और शवों को खन्ता नगला गांव से पहले नाले के पास फेंक दिया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने दोनों के शव देखे।
जांच में एक आरोपी बरी
पुलिस ने शुरुआत में पांच भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन जांच में कुलदीप के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने पर उसे मुकदमे से बाहर कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
अभियोजन की मजबूत पैरवी
अभियोजन पक्ष की ओर से के.के. पांडे ने अदालत में मजबूत दलीलें पेश कीं। सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने चारों भाइयों को दोषी करार दिया।


















