फर्रुखाबाद में 14 वर्षीय छात्रा के अपहरण–दुष्कर्म–हत्या में आरोपी को उम्रकैद, अदालत का सख्त फैसला

जनपद फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज इलाके में 14 वर्षीय छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के दिल दहला देने वाले मामले में अदालत ने सख्त कदम उठाया है। पॉक्सो विशेष न्यायाधीश मेराज अहमद की अदालत ने आरोपी सचिन पुत्र खुशीराम (निवासी भिम्मी नगला) को सभी आरोपों में दोषी माना।

स्कूल जाते समय हुई थी छात्रा की गुमशुदगी

यह घटना 10 दिसंबर 2021 की है। छात्रा रोज की तरह स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। चिंतित परिवार ने तुरंत कमालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण का मुकदमा लिख लिया।

शव मिलने के बाद मामले ने लिया खौफनाक मोड़

जांच के दौरान पुलिस को छात्रा का शव मिला, जिससे मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर रूप ले गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों में साफ हो गया कि वारदात में क्रूरता की हदें पार की गई थीं।

इन संगीन धाराओं में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

पुलिस ने आरोपी सचिन के खिलाफ ये गंभीर धाराएं लगाईं—

IPC 366 – अवैध आशय से अपहरण

IPC 376 – दुष्कर्म

IPC 302 – हत्या

IPC 201 – साक्ष्य मिटाने का प्रयास

अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया जुर्माना

सभी गवाहियों और सबूतों की जांच के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। बुधवार को कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 13,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

Amar Agnihotri
Author: Amar Agnihotri

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