जनपद फर्रुखाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मेराज अहमद की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। 8 साल पुराने इस केस में थाना कायमगंज के गांव च्योलारा निवासी दोषी अजय को कोर्ट ने 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। मामला 18 अप्रैल 2018 की रात का है, जब आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ चाकू की नोक पर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था।
क्या था पूरा मामला
घटना के समय पीड़िता के पिता ने बताया कि रात के करीब 3 बजे आरोपी घर में दाखिल हुआ। शोर मचाने पर वह मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। हालांकि, उस वक्त आरोपी के परिजन उसे जबरदस्ती छुड़ाकर ले गए थे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के 6 गवाहों और बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है।
जुर्माना और मुआवजा
न्यायालय ने दोषी पर 7 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यदि आरोपी यह जुर्माना जमा नहीं करता है, तो उसे 2 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जमा किए गए जुर्माने का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाए।



















