Farrukhabad News : जनपद फर्रुखाबाद की अदालत ने दहेज उत्पीड़न और विवाहिता की हत्या के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश संजय कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए मृतका के पति नीतेश अवस्थी, ससुर विजयकांत और सास सोनी को दोषी ठहराया है। अदालत ने तीनों दोषियों को 10-10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।
शादी के एक महीने बाद ही शुरू हुई मांग
बता दें कि कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव अहमदगंज गांव निवासी अवधेश चतुर्वेदी ने अपनी बेटी रीना की शादी 3 मई 2023 को नवाबगंज थाना क्षेत्र के शुक्रुल्लापुर निवासी नीतेश अवस्थी से हिंदू रीति रिवाज के साथ धूमधाम से की थी। परिजनों का आरोप था कि शादी के महज एक महीने बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज में चार पहिया वाहन की मांग शुरू कर दी थी। मांग पूरी न होने पर रीना को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था।
दुखद घटना और पुलिस की कार्रवाई
21 सितंबर 2023 को परिजनों को रीना की मौत की सूचना मिली। जब परिजन बेटी की ससुराल पहुंचे, तो वहां रीना का शव मिला। इसके बाद मृतका के पिता ने नवाबगंज थाने में तहरीर देकर प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने गहन विवेचना के बाद पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया फैसला
मामले में अदालत ने सभी साक्ष्यों, गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना। पर्याप्त सबूतों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का आदेश जारी किया। इस फैसले के बाद न्याय की उम्मीद लगाए बैठे परिजनों को राहत मिली है।

























