फर्रूखाबाद : गैर इरादतन हत्या के मामले में भाइयों समेत तीन को 8 साल की सजा

जनपद फर्रूखाबाद में करीब दो दशक पुराने एक चर्चित मामले में अदालत ने न्याय की मिसाल पेश की है। अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अभिनितम उपाध्याय की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों दोषियों को आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पुराना विवाद और लाठी-डंडों से हमला

घटना कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अलावलपुर गांव की है। पीड़ित भूपेंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 5 जनवरी की सुबह जब वह शौच के बाद गांव लौट रहा था, तभी आरोपी शिवमंगल, अमर पाल और वीरेश्वर ने उसे घेर लिया। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। भूपेंद्र के शोर मचाने पर उसके नाना बाबूराम और नानी चंद्रावती उसे बचाने पहुंचे, तो हमलावरों ने उनके साथ भी बुरी तरह मारपीट की, जिससे बाबूराम गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

उपचार के दौरान मौत और कानूनी कार्रवाई

घटना के बाद पुलिस ने शुरुआती दौर में मारपीट और धमकी की धाराओं में मामला दर्ज किया था। हालांकि, इलाज के दौरान सात दिन बाद बुजुर्ग बाबूराम की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गैर इरादतन हत्या की धारा में तरमीम कर दिया। पुलिस द्वारा विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया फैसला

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयान और पेश किए गए साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तीनों आरोपियों को दोषी माना। अदालत के इस फैसले के बाद पुलिस ने सजायाफ्ता दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। दशकों पुराने इस मामले में न्याय मिलने से कानून के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है।

फर्रुखाबाद दर्पण
फर्रुखाबाद दर्पण
Amar Agnihotri
Author: Amar Agnihotri

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