जनपद फर्रुखाबाद की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए 9 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में दोषी को कड़ी सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने आरोपी नीतेंद्र उर्फ सिंटू को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर सजा और बढ़ाई जा सकती है।
रिश्तेदारी में आई थी मासूम, रास्ते में घेरकर किया था कांड
यह मामला 12 मई 2017 का है, जब जनपद एटा का एक ग्रामीण अपनी पत्नी और 11 वर्षीय बेटी के साथ मेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह में शामिल होने आया था। शाम के वक्त जब मासूम बच्ची खेत की ओर गई थी, तभी दो लोगों ने उसे दबोच लिया और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर बच्ची ने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद हड़कंप मच गया।
पुलिस की तगड़ी पैरवी और कोर्ट की मुहर
पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया और गहन छानबीन की। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर शयोगनपुर पमरखिरिया निवासी नीतेंद्र के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। गवाहों के बयानों और पुख्ता सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मासूमों के खिलाफ ऐसे अपराध समाज के लिए कलंक हैं और दोषी को कड़ी सजा देना जरूरी है।

फर्रुखाबाद : 9 साल बाद मासूम से हैवानियत करने वाला दोषी करार, कोर्ट ने भेजा जेल


















