जनपद फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ न केवल दरिंदगी की गई, बल्कि उसे मौत के घाट उतारने के लिए जबरन तेजाब पिला दिया गया। इस जघन्य अपराध के मामले में विशेष न्यायाधीश (एसएससी एसटी एक्ट) तरुण कुमार सिंह ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी हिमांशु को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है।
शादी के गहने और मोबाइल लेकर भागा था आरोपी
घटना की शुरुआत 12 जुलाई 2021 को हुई थी। पीड़िता के पिता के अनुसार, गांव का ही रहने वाला हिमांशु अपने साथियों के साथ उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि युवती की शादी तय हो चुकी थी और घर में रखे शादी के जेवर, नकदी और मोबाइल फोन भी आरोपी अपने साथ ले गया था। आरोपी ने युवती को फिरोजाबाद में अपने रिश्तेदारों के घर बंधक बनाकर रखा और वहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
जातिसूचक गालियां और तेजाब पिलाने की खौफनाक दास्तां
पीड़िता ने जब आरोपी पर शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी की असलियत सामने आ गई। वह युवती को जातिसूचक शब्द कहकर प्रताड़ित करने लगा। हद तो तब हो गई जब आरोपी ने उसे जबरन तेजाब पिला दिया। गंभीर हालत में युवती किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई। अस्पताल में इलाज के दौरान जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए युवती ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने जांच के बाद केवल हिमांशु के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
भारी जुर्माना और कोर्ट का कड़ा रुख
अदालत ने आरोपी हिमांशु को अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट और हत्या की धाराओं में दोषी पाया। कोर्ट ने न केवल उम्रकैद की सजा दी, बल्कि 1.60 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया है। यदि आरोपी यह राशि जमा नहीं करता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जुर्माने की यह राशि पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी, ताकि उन्हें कुछ आर्थिक संबल मिल सके।

फर्रुखाबाद : युवती को तेजाब पिलाकर मारने वाला दोषी करार, 11 मई को होगा सजा का एलान


















