फर्रुखाबाद : नाबालिग को गर्भवती करने वाले दोषी को 7 साल की जेल, पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला

जनपद फर्रुखाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाले एक मामले में अदालत ने अपना कड़ा फैसला सुनाया है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले दोषी जनपद बदायूं के थाना बिल्सी के गांव सुंदर नगर व हाल निवासी थाना उझानी मिल्क कंपाउंड अमित कुमार उर्फ शनि ठाकुर को कोर्ट ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपी पीड़िता को एटा, कासगंज और नैनीताल जैसे शहरों में ले गया, जहां उसने नाबालिग के साथ बार-बार दुष्कर्म किया।

मेडिकल रिपोर्ट में हुई थी गर्भवती होने की पुष्टि

पुलिस जांच और मेडिकल परीक्षण के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी की दरिंदगी की वजह से नाबालिग किशोरी गर्भवती हो गई थी। पुलिस ने साल 2018 में मोबाइल नंबर ट्रैक करके आरोपी की पहचान की थी और पीड़िता को कायमगंज रेलवे स्टेशन से बरामद किया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में पुख्ता सबूत पेश किए, जिससे आरोपी का गुनाह साबित हुआ।

जज ने सुनाई 7 साल की सजा और लगाया जुर्माना

पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मेराज अहमद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी अमित कुमार को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 8 हजार रुपये का आर्थिक दंड (जुर्माना) भी लगाया है। यदि दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली है।

फर्रुखाबाद दर्पण
फर्रुखाबाद दर्पण
Amar Agnihotri
Author: Amar Agnihotri

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