फर्रुखाबाद : दहेजलोभी पति समेत तीन को 7 साल की सजा – 19 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में 19 साल पहले हुई दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय संख्या-01) संजय कुमार ने फैसला सुनाया है। अदालत ने विवाहिता की हत्या के जुर्म में उसके पति बबलू उर्फ प्रमोद कुमार समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 6 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

क्या था पूरा मामला : 20 हजार और रंगीन टीवी के लिए ले ली जान

घटना साल 2007 की है। अताईपुर जदीद निवासी राजेश कुमार ने अपनी बेटी रिंकी की शादी साल 2005 में रायपुर खास के रहने वाले बबलू के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले रिंकी को 20 हजार रुपए नकद, रंगीन टीवी और एक भैंस की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो 10 जून 2007 को आरोपियों ने रिंकी को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया।

न्याय के लिए पिता की लंबी लड़ाई

घटना के बाद जब स्थानीय पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज नहीं की, तो पीड़ित पिता राजेश कुमार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पति बबलू, देवर प्रदीप, ससुर प्रेमचंद्र और सास हीरा देवी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू हुई। इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान ससुर प्रेमचंद्र की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। अभियोजन पक्ष ने कुल 8 गवाहों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे पुख्ता सबूत पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया।

फर्रुखाबाद : कायमगंज में दहेज के लिए पत्नी की हत्या, कोर्ट ने पति समेत 3 को ठहराया दोषी – सजा 24 मार्च को

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