फर्रुखाबाद : पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

Farrukhabad News : जनपद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बनखड़िया में वर्ष 2021 में हुई महिला की हत्या मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान की अदालत ने आरोपी पति जितेंद्र कुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।

मार्च 2021 की खौफनाक वारदात

पूरा मामला 21 मार्च 2021 की रात का है। हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के गांव हसनापुर निवासी सुशील कुमार ने मामला दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी बहन पूनम उर्फ आकांक्षा का विवाह 2010 में बनखड़िया निवासी जितेंद्र कुमार के साथ हुआ था। घटना की रात जब पूनम अपने बच्चों अनन्या और वंश के साथ सो रही थी, तभी नशे की हालत में पहुंचे जितेंद्र ने विवाद के बाद भारी पत्थर से हमला कर उसकी जान ले ली थी।

गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय

मामले की सुनवाई के दौरान पूनम की मां रामश्री ने बताया कि आरोपी अक्सर विवाद करता था। घटना की रात शोर सुनकर जब वे कमरे की ओर गईं, तो उन्होंने वारदात को अंजाम देते देखा। यद्यपि मृतका की बेटी अनन्या ने अभियोजन पक्ष का पूरा समर्थन नहीं किया, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट, घटनास्थल से बरामद साक्ष्यों और चिकित्सीय जांच रिपोर्ट के मजबूत आधार पर अदालत ने अभियुक्त जितेंद्र कुमार को हत्या का दोषी पाया और उसे कानून के तहत कठोर सजा सुनाई।

फर्रुखाबाद दर्पण
फर्रुखाबाद दर्पण
Amar Agnihotri
Author: Amar Agnihotri

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